अतुल राय जमानत के लिए पहुंचे विशेष अदालत मामला दुष्कर्म का

घोसी लोकसभा सीट से विजयी प्राप्त अतुल राय अभी तक नहीं ले सके हैं शपथ।

2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही बसपा के मऊ घोसी से लोकसभा प्रत्याशी अतुल राय पर एक छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद पूरे चुनाव के दौरान अतुल राय फरार रहे। सपा-बसपा गठबंधन में उन्होंने बसपा के टिकट पर घोसी लोकसभा चुनाव जीत लिया लेकिन इसके बाद भी अब तक उनका शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है। बता दें कि महीनों बाद आखिरकार उन्होंने अदालत में समर्पण किया और अग्रिम जमानत के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिया लेकिन अदालत ने उन्हें हर बार अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया । अब मामला एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में पहुंच गया है। दुष्कर्म के जिस मामले में वह जेल की सलाखों के पीछे हैं अब उसमें जमानत के लिए उन्होंने अर्जी दीहै। कोर्ट ने सुनवाई के लिए दो सितंबर की तिथि नियत की है। गौरतलब है कि बसपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने के बाद अतुल राय के खिलाफ यूपी कालेज की एक पूर्व छात्रा ने मुकदमा कायम कराया था। डीजीपी के आदेश पर दर्ज हुए मुकदमे में पीड़िता की तरफ से आरोप का कि अपने फ्लैट पर बुला कर अतुल राय ने उसका यौन शोषण किया। चुनाव के समय ही अतुल राय ने राहत पाने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था लेकिन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया। अब निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद अतुल उसी तरह से जमानत की अर्जी लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर इस मामले में अतुल राय को जमानत नहीं मिलती है और उन्हें सजा हो जाती है तो फिर घोसी में दोबारा लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। क्योंकि नए कानूनों के तहत किसी भी सजायाफ्ता व्यक्ति को देश के सदन में रहने का अधिकार नहीं है।





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